अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ग्लोबल टैरिफ, कहा- ये गैरकानूनी है
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अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ग्लोबल टैरिफ, कहा- ये गैरकानूनी है

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEPA के तहत लगाए गए ग्लोबल और रेसिप्रोकल टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस का है, इमरजेंसी पावर का नहीं।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Feb 20, 2026, 11:35 pm IST
in विश्व
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर व्यापक स्तर पर आयात शुल्क लगाना संविधान के अनुरूप नहीं है। यह फैसला उन टैरिफ के खिलाफ आया, जिन्हें नेशनल इमरजेंसी के तहत लागू किया गया था।

इस मामले को 12 अमेरिकी राज्यों और टैरिफ से प्रभावित कारोबारियों ने अदालत में चुनौती दी थी।

IEEPA के दायरे से बाहर बताया गया फैसला

निचली अदालतों ने पहले ही माना था कि ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत मिली शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी आधार पर फैसला सुनाया।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। हालांकि 1977 में बने इस कानून का उपयोग पहले भी राष्ट्रपतियों ने किया है, लेकिन अधिकतर मामलों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ, न कि बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लागू करने के लिए।

व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल मानने पर सवाल

सुनवाई के दौरान रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों विचारधाराओं के जजों ने सरकार की इस दलील पर सवाल उठाए कि व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपातकाल की श्रेणी में आता है।

ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि बढ़ता व्यापार घाटा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। इसी आधार पर अप्रैल 2025 में व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगाया गया।

चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए थे जवाबी टैरिफ

ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत चीन, कनाडा और मेक्सिको समेत कई देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। साथ ही फेंटानिल और अन्य अवैध दवाओं की तस्करी को भी राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया।

लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इमरजेंसी पावर के तहत इस तरह व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है।

राज्यों और कारोबारियों की बड़ी जीत

इस फैसले को उन राज्यों और व्यापारिक संगठनों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि IEEPA कानून में कहीं भी स्पष्ट रूप से टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

यह मामला ट्रंप की आर्थिक नीतियों का एक अहम हिस्सा था और सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि आर्थिक नीतियों के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों की एक संवैधानिक सीमा है।

अमेरिकी व्यापार नीति पर दूरगामी असर

अमेरिका व्यापार नीति और ट्रंप टैरिफ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भविष्य की नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की आड़ में बड़े आर्थिक फैसले लेने पर न्यायिक समीक्षा संभव है।

बरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की व्यापार रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कांग्रेस इस विषय पर कोई नया विधायी कदम उठाती है।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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