वाराणसी। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया है। दुष्कर्म, हत्या और पाक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-तृतीय, वाराणसी ने मंगलवार को अभियुक्त इरशाद को मृत्युदंड तथा 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रदेशव्यापी अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना रामनगर क्षेत्र में दर्ज मुकदमा क्रमांक 0234/2024 (धारा 137(2), 65(2), 103(1), 238 BNS तथा 5M/6 पाक्सो एक्ट) में दिनांक 18 नवंबर 2025 को विशेष न्यायाधीश पाक्सो-तृतीय ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त इरशाद पुत्र जहांगीर अली, निवासी सूजाबाद, थाना रामनगर को मृत्युदंड और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस अभियोग में दोषी को सजा दिलाने में वाराणसी कमिश्नरेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय कार्यवाही के लिए बधाई दी है।

















