उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे जबकि शादी के समय ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार में आभूषण एवं अन्य सामान दिया गया था।
दहेज में कार की मांग और मारपीट का आरोप
पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार की मांग कर रहे थे। दहेज में कार ना लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी। पीड़िता का कहना है कि गत 15 फरवरी 2026 को ससुराल वालों ने उसको अत्यधिक प्रताड़ित किया उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद पति शारिक सैफी ने ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद पीड़िता को मायके में लाकर छोड़ दिया।
पीड़िता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट एवं ट्रिपल तलाक के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति शारिक सैफी, ससुर नईम, सास समीम बानो, ननद शाइस्ता एवं नंदोई आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता का कहना है कि शादी के समय 5 लाख रुपए और सोने के आभूषण एवं अन्य सामान ससुराल वालों को दिए गए थे। उसके बावजूद भी लगातार दहेज में कार की मांग की जा रही थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीफ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की विवेचना की जा रही है।
















