लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में 14 जनवरी 2024 को जय श्री राम का उद्घोष करने पर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद में बेरहमी से विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। जनपद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार उन्नाव जनपद के गंगा घाट थाना अंतर्गत चंपापुरवा मोहल्ले में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। यह धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन होना सुनिश्चित हुआ था। विनोद कश्यप उनके भाई बउआ कश्यप 14 जनवरी 2024 को सुबह दस बजे के करीब आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे।
इस दौरान गोताखोर मोहल्ले के निवासी काले खां, उसका बेटा जमेश, छोटू खां और शहबाज खां ने बउआ कश्यप को पकड़ लिया। जय श्री राम का उद्घोष करने पर चारों ने उनसे विवाद किया। विवाद के बाद चारों अभियुक्तों ने बेरहमी से बउआ कश्यप की पिटाई शुरू कर दी।
भाई से विवाद होता देख विनोद कश्यप ने बीच बचाव किया। अभियुक्तों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में घायल विनोद और बउआ दोनों मौके पर बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इलाज के दौरान विनोद कश्यप की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर जनपद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
















