बिजनौर (हि.स.) । उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में कार से कुचलकर पुखराज सिंह की हत्या करने के दोषियों को जज द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद आराेपित जयदीप और पिंटू चौहान ने सजा सुनाने वाले जज को भरी अदालत में ही जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है।
19 मई 2024 का चर्चित हत्या प्रकरण
न्यायालय द्वारा जिस मामले में आरोपितों को सजा सुनाई गई और बिजनौर जिले का चर्चित प्रकरण रहा है। दरअसल यह मामला 19 मई 2024 का है। मृतक की बेटी रेनू द्वारा धामपुर थाने में दर्द कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके पिता पुखराज सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी गांव मथुरा दुर्गा थाना धामपुर अपने खेत में काम करते हुए जयदेव चौहान निवासी शिवाला कंला तथा गांव शेरगढ़ निवासी पिंटू चौहान द्वारा कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी ।
दहेज प्रकरण से जुड़ा था विवाद
इस मामले में मृतक पुखराज की बड़ी बेटी अंजलि की आरोपित जयदीप के बड़े भाई प्रदीप के साथ 2013 में शादी हुई थी जिसे ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे इसी के चलते उसने अपनी ससुराल वालों के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज कर रखे थे इसमें पति व ससुर को भी कोर्ट से सजा हुई थी इन मुकदमों की पैरवी पिता पुखराज करते थे, जिसके कारण उसके पिता पुखराज की हत्या कर दी गई |
एडीजे ने सुनाई उम्रकैद, अदालत में दी गई धमकी
इसी हत्या प्रकरण की सुनवाई करते हुए एडीजे निजेंद्र कुमार ने आरोपित जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनते ही बौखलाए जयदीप व पिंटू चौहान ने आपा खोते हुए एडीजे निपेंद्र कुमार को हत्या करने की धमकी भरी अदालत में दे दी |
सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अतिरिक्त बल तैनात
इस घटना के बाद एडीजे निजेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी, जिला जज सहित उच्च अधिकारियों को कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए पत्र लिखा है| इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कोर्ट तथा जज के आवास पर पहले से ही सुरक्षा रहती है अब दोषियों की धमकी बाद अतिरिक्त सुरक्षा लगा दी गई है|















