मुस्लिम पर्सनल लॉ और कांग्रेस का खेल: गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर, इस्लाम वालों की रहेगी 100% जायदाद
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मुस्लिम पर्सनल लॉ और कांग्रेस का खेल: गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर, इस्लाम वालों की रहेगी 100% जायदाद

कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार वह ‘पर्सनल लॉ’ वापस लाएगी। जिसके तहत मुस्लिमों के सारे वाद-विवाद और उत्तराधिकार कानून आता है।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Apr 25, 2024, 12:30 pm IST
in भारत, विश्लेषण

आपकी मृत्यु के बाद आपकी आधी सम्पत्ति जब्त करने के कानून की वकालत कर कॉन्ग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गाँधी के उस बयान के पीछे की मंशा को सामने लाकर रख दिया है, जिसमें राहुल गाँधी ने ‘सम्पत्ति के सर्वे और उसे दोबारा बाँटने’ की बात कही थी। इसके लिए सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून का हवाला दिया है।

लोगों की संपत्ति की जाँच कराना और जिसकी ज्यादा संपत्ति हो उसे सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लेना। फिर इस संपत्ति को उन्हें दे देना, जिनके पास संपत्ति कम है। ये जितना सुनने में क्रांतिकारी लग रहा है वास्तविकता में उतना ही खतरनाक है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं है।

गैर मुस्लिमों पर ही होगा लागू?

एक बार को मान लें कि इंडी गठबंधन बहुमत पाता है और कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह अपने घोषणा पत्र में किए दावे के अनुसार सारे ‘पर्सनल लॉ’ वापस लाएगी। जिसमें शरियत, तीन तलाक सहित वह सभी गैर-हिंदू कानून, जिसपर कोर्ट भी रोक लगा चुका है और मौजूदा सरकार कानून बना चुकी है, उन्हें वह वापस लाएगी। इसमें आर्टिकल 370 और 35ए भी शामिल है। जिसका अर्थ है कि जम्मू-कश्मीर में पहले की तरह ही अलग निशान, अलग प्रधान, अलग विधान चलने लगेगा। साथ ही मुस्लिमों के सारे वाद-विवाद, जिसमें उत्तराधिकार कानून भी है, वो सब पर्सनल लॉ के दायरे में आ जाएँगे।

नहीं होगी पर्सनल लॉ से छेड़छाड़

अब सैम पित्रोदा, राहुल गाँधी के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र की मानें तो अगर पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ होगी नहीं जिससे मुस्लिमों का उत्तराधिकारी वाला नियम जस का तस रहेगा। बदलेगा तो गैर मुस्लिमों का जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित रहेंगे। और सैम पित्रोदा ने जिस कानून की बात कर कांग्रेस की मंशा स्पष्ट कर दी है अगर वह लागू हुआ तो केवल गैर मुस्लिमों जिनमें हिंदू संख्या अधिक है उनकी संपत्ति का 55 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। जिसे बाद में वेल्थ री-डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर अन्य लोगों में बाँट दिया जाएगा। जिसमें वे मुस्लिम भी शामिल होंगे जो खुद को गरीब मानते हैं। हालांकि उनकी संख्या में कभी कमी नहीं आएगी।

कुल मिलाकर कांग्रेस की इस वसूली से सबसे ज्यादा प्रभाव उन समुदायों पर पड़ेगा जिनपर हिंदुओं के कानून लागू होते हैं। जिनमे सिख, बौद्ध और जैन धर्म जैसे सनातनी भी शामिल हैं।

समझिए कैसे होता है इस्लाम में संपत्ति का बंटवारा..?

बता दें कि इस्लाम में संपत्ति का बंटवारा शरीयत ACT 1937 के जरिए होता है। जिसमें पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकारी तय होते हैं। जिसमें मौत के बाद संपत्ति में से बेटी को बेटे से आधी संपत्ति देने का प्रावधान है। विधवा को संपत्ति का छठा हिस्सा मिलता है। ये चौथाई या आठवाँ हिस्सा भी हो सकता है। कोई सीधा उत्तराधिकारी न होने की सूरत में चौथाई और बेटा-पोता होने पर आठवाँ हिस्सा।

नहीं मिलता जन्म से अधिकार

यहां किसी को भी जन्म के साथ संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। संपत्ति के लिए जरूरी है कि मौत के बाद मृतक का उत्तराधिकारी सभी क्रिया कर्म करके मृतक के सारे कर्ज चुकाए। इसके बाद ही मृतक की संपत्ति की कीमत या वसीयत निर्धारित की जाती है जिसके बाद उसे शरियत कानून के अनुसार रिश्तेदारों में बाँटा जाता है।

सरकार नहीं कर सकती कब्जा

शरीयत ACT 1937 के तहत एक बात और खास है, वो है संपत्ति का सरकार के कब्जे में न जाना। न ही कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति का वसीयत कर सकता है और न ही सरकार किसी मुस्लिम की पूरी संपत्ति को कब्जा कर सकती है, क्योंकि मुस्लिमों में उत्तराधिकार के लिए पति-पत्नी, माता-पिता, बेटा-बेटी, दूसरी-तीसरी पत्नी, पोता-पोती सबकी हिम्मेदारी लग सकती है, लेकिन पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती।

गुरु बताकर पल्ला झाड़ रही कांग्रेस

सैम पित्रोदा के बयान से जैसे ही लोगों ने कांग्रेस के मंसूबों को भांपकर सोशल मीडिया पर विरोध जताना शुरू किया उसके तत्काल बाद ही कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा को गुरु और मार्गदर्शक बताकर उनके बयान को ‘निजी’ बता दिया।

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बढ़ते दबाव को देखते हुए सैम भी अपने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि वो बस उदाहरण दे रहे थे। ये अलग बात है कि उदाहरण देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम भारत में इस तरह की चीजों के बारे में सोच सकते हैं।

डैमेज कंट्रोल में हुई देरी

बहरहाल अब डैमेज कंट्रोल करने में बहुत देर हो चुकी है लोगों को मनसूबे साफ नजर आ गए हैं। अब लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मेले में लोग ही तय करेंगे की उन्हें पूरे देश में एक समान, एक विधान, एक निशान और एक जैसी कानून व्यवस्था चाहिए या फिर बहुसंख्यकों की संपत्तियों को छीनने की बात करने वाली पार्टी की सत्ता।

Topics: Non-Muslim PropertyMuslim Succession Lawमुस्लिम पर्सनल लॉShariat ACT 1937Muslim Personal LawDivision of Property in Islamकांग्रेस का घोषणा पत्रSurvey of PropertyCongress Manifestoगैर मुस्लिम संपत्तिमुस्लिम उत्तराधिकार कानूनशरीयत ACT 1937इस्लाम में संपत्ति का बंटवारासम्पत्ति का सर्वे
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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