700 वर्ष पुरानी 'आशिक अल्लाह दरगाह' को बचाने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की याचिका, हाई कोर्ट ने माना था अवैध
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700 वर्ष पुरानी ‘आशिक अल्लाह दरगाह’ को बचाने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की याचिका, हाई कोर्ट ने माना था अवैध

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि संरक्षित स्‍मारकों को छोड़कर वन क्षेत्र या वन भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Feb 15, 2024, 11:47 am IST
in दिल्ली
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मेहरौली में आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह नाम की दरगाह स्थित है। बताया जाता है कि इसे करीब 707 वर्ष पहले 1317 ईस्वी में बनाया गया था। अब इसकी सुरक्षा को लेकर मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कथित दरगाह की सुरक्षा करने को लेकर निर्देश दे।

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 8 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो टूक कहा था कि हमारे देश में पीर, दरगाह, मंदिर बहुत हो गए हैं। संरक्षित स्‍मारकों को छोड़कर वन क्षेत्र या वन भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण को अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने ऐसे ढांचों के लिए किसी भी विशेष निर्देश को पारित करने से इनकार कर दिया था।

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का किया उद्घाटन

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों के बयान के आधार पर याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया था कि केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी भी संरक्षित स्मारक या राष्ट्रीय स्मारक को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी के अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वनों को दिल्ली का फेफड़ा और प्रदूषण से बचाने वाला करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने धार्मिक संरचना के नाम पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की बात कही थी।

क्या कहा गया है याचिका में

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर यातिका में कहा गया है कि विवादित आदेश धार्मिक और गैर धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा करने में विफल रहा है। मुस्लिमों का आरोप है कि दिल्ली हाई कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पुराने ढांचे सदियों से इस स्थान पर मौजूद हैं और ये अतिक्रमण नहीं हैं। इन ढांचों को प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम-1958 के तहत कानूनी संरक्षण का हक मिलना चाहिए।

इसे भी पढ़ें: “अहलन मोदी”, वसुधैव कुटुंबकम् का नतीजा! अबू धाबी में मानवता का मंदिर!

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो अधिकारियों को आशिक अल्लाह दरगाह और उसके आसपास लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने का आदेश दे, ताकि दरगाह के रहनुमा आकर वहां इबादत कर सकें।

Topics: Delhi High Courtआशिक अल्लाह दरगाह का इतिहासSupreme Courtआशिक अल्लाह दरगाह विवादसुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट में आशिक अल्लाह दरगाहashiq allah dargaahकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहनWhat is Delhi ashiq allah dargaah Caseashiq allah dargaah historyashiq allah dargaah controversyashiq allah dargaah in Supreme courtacting chief justice manmohanआशिक अल्लाह दरगाहदिल्ली उच्च न्यायालयदिल्ली आशिक अल्लाह दरगाह मामला क्या है
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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