Haldwani Banbhulpura violence: मलिक से वसूली के नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे, नैनीताल जेल से शिफ्ट होंगे 104 आरोपी
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Haldwani Banbhulpura violence: मलिक से वसूली के नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे, नैनीताल जेल से शिफ्ट होंगे 104 आरोपी

उच्च न्यायालय में मलिक पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ये दलील दी गई कि अभी तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है लिहाजा वसूली नहीं की जा सकती।

by दिनेश मानसेरा
May 25, 2024, 09:04 am IST
in उत्तराखंड
Nainital High court in banbhulpura violence

प्रतीकात्मक तस्वीर

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नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में मास्टर माइंड अब्दुल मलिक से 2.42 करोड़ की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है, ये नोटिस हल्द्वानी नगर निगम, प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।
ये नोटिस,अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मलिक के बगीचे में हुई हिंसा आगजनी से हुए नुकसान की वसूली की भरपाई के लिए जारी किया गया था।

उच्च न्यायालय में मलिक पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ये दलील दी गई कि अभी तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है लिहाजा वसूली नहीं की जा सकती। जिस पर हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज तिवारी की बेंच ने इस वसूली नोटिस पर रोक लगाने के आदेश देते हुए ये मामला अगली तिथि पर सुनवाई के लिए निर्देशित कर दिया।

इसे भी पढे़ं: उत्तराखंड: बोले सो निहाल जयकारे के साथ खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, चारधाम पंजीकरण 32 लाख के पास पहुंचा

उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया,जिसके लिए अब्दुल मलिक,उसके परिजनों और साथियों को आरोपी बनाया गया है।

शिफ्ट किए जाएंगे हिंसा के आरोपी

पुलिस को मिले एक इनपुट के बाद हल्द्वानी और नैनीताल जेल में बंद हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के 104 आरोपियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किए जाने पर विचार चल रहा है, जानकारी के अनुसार जेलों के बाहर, आरोपियों से मिलने वालो की लंबी कतार के साथ-साथ कुछ अन्य कारण भी सामने आए हैं।

बताया जाता है कि स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक होने की वजह से जेल में बंद नेताओं द्वारा अपने परिजनों समर्थकों के माध्यम से लोगों को एक बार फिर आंदोलन के लिए भड़काए जाने की भी सूचनाएं मिल रही है। एसएसपी प्रह्लाद मीणा के मुताबिक कुछ सूचनाएं मिली जरूर हैं, लेकिन अभी हिंसा के आरोपियों को शिफ्ट करने पर कोई विचार नहीं है। समय आने पर उचित निर्णय लिए जाएंगे।

Topics: अब्दुल मलिकAbdul Malikनैतीताल हाई कोर्टNaitital High Courtहाई कोर्टHigh Courtहल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसाHaldwani Banbhulpura violence
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