नौकरी के दौरान मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF यानी Provident Fund खाते में जमा होता रहता है। लंबे समय तक नौकरी करने पर यह रकम एक अच्छी बचत बन जाती है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि PF खाते में सही व्यक्ति को Nominee बनाया गया हो, ताकि खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि पर दावा करने में परिवार को अनावश्यक परेशानी न हो। अगर आपने अभी तक PF Account में Nominee नहीं जोड़ा है, तो यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।
PF Account में Nominee जोड़ने के लिए क्या करें?
PF में Nominee जोड़ने की प्रक्रिया EPFO की ऑनलाइन सुविधा के जरिए पूरी की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN Member Portal में लॉगिन करें। यहां UAN और पासवर्ड की मदद से अपने खाते में प्रवेश करना होगा। लॉगिन करने के बाद Manage विकल्प में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी को ध्यान से जांच लें। यदि Family Declaration से जुड़ी जानकारी मांगी जाए, तो उसे सही तरीके से भरें। इसके बाद परिवार के सदस्य यानी Nominee की जानकारी दर्ज करें। इसमें नाम, जन्मतिथि, संबंध और अन्य जरूरी विवरण भरने होते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक सदस्यों को भी Nominee बना सकते हैं और उनके बीच PF राशि का हिस्सा निर्धारित कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद Nomination Details को सेव करें। अंतिम चरण में Aadhaar आधारित e-Sign के जरिए Nomination को प्रमाणित करना होता है। e-Sign पूरा होने के बाद आपका PF Nomination अपडेट हो जाता है।
PF खाते में Nominee दर्ज होने से भविष्य में परिवार को PF की रकम का दावा करने में सुविधा मिल सकती है। इसलिए UAN खाते में Nominee की जानकारी समय-समय पर जांचते रहें। शादी या परिवार में किसी बड़े बदलाव के बाद Nomination को अपडेट करना भी जरूरी हो सकता है। इस तरह कुछ आसान ऑनलाइन चरणों के जरिए PF Account में Nominee जोड़ा जा सकता है और अपनी बचत को लेकर परिवार के लिए जरूरी वित्तीय व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जा सकती है।












