नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश की अपराध शाखा (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगूदेशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को षड्यंत्र रचने व आर्थिक अपराध करने के आरोप में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी नंदयाल के गंगापुरम् स्थित आर.के. फंक्शन हॉल से की गई, जहां वे रात्रि विश्राम कर रहे थे। राज्य पुलिस ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पूर्वी गोदावरी जिले में नायडू के बेटे नारा लोकेश सहित पार्टी के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया।
पहले यह खबर आ रही थी कि उन्हें उनके निवास से गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू को आईपीसी की धारा 120 बी, 420 के साथ ही भष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। यह धाराएं गैरजमानती हैं इसलिए उन्हें न्यायालय से ही जमानत लेनी होगी।
गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। चंद्रबाबू नायडू के वकील का कहना है कि चंद्रबाबू उच्च रक्तचाप और शुगर के मरीज हैं। उच्च न्यायालय के खुलते ही उनकी रिहाई के लिए आवेदन करेंगे।
इससे पहले गिरफ्तारी के समय वहां मौजूद कुछ समर्थकों ने भारी रोष प्रकट किया । चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के साथ ही तेलुगूदेशम पार्टी के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। चन्द्रबाबू की गिरफ्तारी का समाचार फैलते ही हिन्दूपुरा सहित कुछ स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
सीआईडी ने मुझे बिना उचित जानकारी के गिरफ्तार किया: चंद्रबाबू नायडू
टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के उन्हें गिरफ्तारी की। उन्होंने सबूत दिखाने से मना कर दिया। मैंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया है। मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया।
ये है मामला
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। एफआईआर वर्ष 2021 में दर्ज की गई थी। नायडू को इस मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपये से अधिक का मामला शामिल है। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 120(8), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 आरडब्ल्यू 34 और 37 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिनियम, 1988, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (1) (2) के तहत जारी किया गया नोटिस।
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