दीक्षा हत्याकांड : आरोपी कबाड़ी इमरान दोषी करार, पहचान छिपाकर की दोस्ती, नैनीताल के होटल में दिया वारदात को अंजाम
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होम भारत उत्तराखंड

दीक्षा हत्याकांड : आरोपी कबाड़ी इमरान दोषी करार, पहचान छिपाकर की दोस्ती, नैनीताल के होटल में दिया वारदात को अंजाम

जिला एवं सत्र न्यायालय ने इमरान को IPC धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। मामले की सुनवाई District and Sessions Court Nainital में हुई, सजा पर फैसला 26 फरवरी 2026 को।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by Shivam Dixit
Feb 24, 2026, 07:41 pm IST
in उत्तराखंड

नैनीताल । मुस्लिम धर्म छिपाकर हिन्दू धर्म के नाम पर मृतका दीक्षा के साथ जान पहचान लगाकर नैनीताल होटल में लाकर दिनांक 15.08.2021 की रात्रि में हत्या करने वाले अपराधी ऋषभ तिवारी (छद्म नाम ) इमरान (असली नाम) पुत्र इत्वेजामू अद्दीन नि०-म०नं0-220 पटेल नगर, गाजियाबाद को धारा-302 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार किया

अभियोजन कथनानुसार घटना का विवरण

अभियोजन कथनानुसार दिनांक 16.08.2021 को समय 16:23 बजे रिपोर्टकर्ता श्वेता शर्मा पुत्री सोमदत्त शर्मा नि-फ्लैट नं0-102, हरिजोन होम्स, शाहवेरी नोएडा, एक्शन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ने अभियुक्त ऋषभ तिवारी (छद्म नाम ) उर्फ़ इमरान (असली नाम)  के विरूद्ध थाना मल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज करायी कि सेवा में श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मल्लीताल महोदय निवेदन है कि रिपोर्टकर्ता श्वेता व उसके दोस्त अलमास मेरी सहेली दीक्षा और उसका पति इमरान नि0-फलैट नं0-102 व 103 नि0-उपरोक्त के साथ नैनीताल घूमने आये थे।

दिनांक 14.08.2021 को 5 बजे सांयकाल होटल गैलेक्सी में दो कमरे लिये गये, एक कमरे में रिपोर्टकर्ता व अलमास व दूसरे कमरें ऋषभ उर्फ इमरान व दीक्षा रूके थे। 16.08.2021 को शिकायतकर्ता ने अपने मो०नम्बर से दीक्षा के मो०न० में कॉल की तथा अलमास के द्वारा अपने मोबाइल से ऋषभ उर्फ इमरान को फोन किया तो ऋषभ उर्फ इमरान का फोन स्विच ऑफ आया।

दीक्षा द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया, उसके बाद हम उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तथा दरवाजा खोला तो देखा कि दीक्षा नग्न अवस्था में बेड में पड़ी थी, काफी जोर से चिल्लाने पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, जिसे देखकर लगा कि उसकी मृत्यु हो गयी है, कमरे में उसका पति ऋषभ उर्फ इमरान नहीं था, उसका फोन बंद था, हमें पता चला है कि इमरान खान पुत्र इत्वेजामू अददीन नि०-म०न0-220 पटेल नगर गाजियाबाद है, हमें लगता है कि दीक्षा की मौत ऋषभउर्फ इमरान द्वारा की गयी है। उसी दौरान हम दोनों सूचना देने हेतु कोतवाली मल्लीताल में आकर दी।

अदालत में सुनवाई और गवाहों के बयान

उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा मामले में कुल 17 गवाह के बयान दर्ज कराये तथा अभियोजन द्वारा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चण्डीगढ़ के डॉक्टरों को भी घटनास्थल से लिये डी०वी०आर० को साबित करने हेतु न्यायालय में पेश किये।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रशान्त जोशी द्वारा अभियुक्त ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को दोषी करार कर न्यायिक हिरासत में जेल भिजवाया, सजा के प्रश्न पर दिनांक 26.02. 2026 की तिथि नियत की गयी है।

Topics: हत्या मामला 2021ऋषभ तिवारी इमरानआईपीसी धारा 302कोर्ट फैसला 2026Nainital hotel murder case 2021Rishabh Tiwari Imran convictedNainitalNainital District Court verdictउत्तराखंड क्राइम न्यूज़Mallital police caseDistrict and Sessions Court NainitalIPC 302 conviction newsहोटल गैलेक्सी नैनीतालUttarakhand crime news 2026मल्लीताल थाना
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