मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर जनपद न्यायालय में पेश हुए। राहुल गांधी सुल्तानपुर जनपद न्यायालय के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 9 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मानहानि का ये मामला अक्टूबर 2018 में सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात के हनुमानगंज क्षेत्र से भाजपा के स्थानीय सदस्य विजय मिश्रा ने दायर किया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। उस परिवाद की सुनवाई करने के बाद सुल्तानपुर जनपद न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फरवरी 2024 में तलब किया था। राहुल गांधी उस मुकदमे में आत्मसमर्पण करके जमानत प्राप्त कर चुके हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने पचीस-पचीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने पर उनकी जमानत स्वीकार की थी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दाखिल किया गया था। परिवाद दायर करने वाले विजय मिश्र का आरोप है कि गत 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के उस बयान के बाद विजय मिश्र आहत हुए थे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद एमपी – एमएलए कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।















