राजपाल यादव हाजिर हों! : चेक बाउंस मामलों में हाईकोर्ट से अभिनेता को सरेंडर करने का आदेश
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राजपाल यादव हाजिर हों! : चेक बाउंस मामलों में हाईकोर्ट से अभिनेता को सरेंडर करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने भुगतान न करने पर पहले दी गई राहत वापस ले ली।

Written byएजेंसीएजेंसी — edited by Shivam Dixit
Feb 3, 2026, 10:33 pm IST
inभारत, मनोरंजन, दिल्ली

नई दिल्ली (हि.स.) । चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल यादव की ओर से आश्वासन दिए जान के बावजूद उन्होंने पैसों का भुगतान नहीं किया इसलिए अब उन्हें पहले से दी गई छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल यादव की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद उन्होंने पैसों का भुगतान नहीं किया। इसलिए अब उन्हें पहले से दी गई छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है और उन्हें 4 फरवरी तक सरेंडर करना होगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट से सजा

कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है।

जुर्माने और मामलों का विवरण

दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1.60 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी।

शिकायतकर्ता कंपनी का पक्ष

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल, 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी। 30 मई, 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया।

करार और भुगतान की शर्तें

करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपए लौटाने थे। लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके। उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ। 9 अगस्त, 2012 को वह अंतिम करार में आरोपित राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपए लौट आने की सहमति भी थी।

राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही।

राजपाल यादव का बचाव पक्ष

अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था। राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था।

कोर्ट ने खारिज की दलील

लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था।

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