खबर उधम सिंह नगर से है, जहां अधिकारियों की एक टीम ने किच्छा क्षेत्र के सिरोकला इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को सील कर दिया। मस्जिद का निर्माण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना कोई भी नया धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। हर राज्य के हाई कोर्ट को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिरोकला क्षेत्र में पिछले दिनों सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए नाप जोख करवायी गई थी उसी दौरान ये मामला जानकारी में आया कि यहां एक नई मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है जिसकी कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई है। प्रशासन द्वारा भूमि दस्तावेज, भवन निर्माण मानचित्र दिखाए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया, किंतु मस्जिद कमेटी द्वारा दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर उक्त भवन को सील कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि यूपी बॉर्डर से जुड़े इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ने पैर जमाने शुरू किए है और उनके द्वारा ऐसी धार्मिक संरचनाएं भी बनाई जाती रही है। इससे पूर्व रुद्रपुर में पहाड़गंज क्षेत्र में ऐसी ही एक मस्जिद मदरसे पर जिला प्रशासन ने नोटिस देने के बाद भवन को सील किया गया बाद में उक्त भवन का लेंटर भी ध्वस्त कर दिया गया था।
















