एक दिन 'बाबरी' दोबारा बनाई जाएगी : मोहम्मद फैज़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इंकार, जानिए पूरा मामला
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एक दिन ‘बाबरी’ दोबारा बनाई जाएगी : मोहम्मद फैज़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इंकार, जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से जुड़ी फेसबुक पोस्ट पर छात्र मोहम्मद फैज़ मंसूरी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, मामला ट्रायल कोर्ट भेजा गया।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Oct 28, 2025, 08:53 pm IST
in भारत, दिल्ली
supreme court

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्र मोहम्मद फैज़ मंसूरी के खिलाफ बाबरी मस्जिद से जुड़ी फेसबुक पोस्ट को लेकर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पोस्ट को देखा गया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए सभी बचाव के बिंदु ट्रायल कोर्ट में अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किए जा सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

मामला क्या है?

यह मामला 2020 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक “आपत्तिजनक” पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की थी। यह पोस्ट 5 अगस्त 2020 को डाली गई थी- वही दिन जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था।

पोस्ट में लिखा था, “बाबरी मस्जिद भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को दोबारा बनाया गया।” पुलिस ने इस पोस्ट को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बताया और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया।

याचिकाकर्ता का पक्ष

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि यह पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग मात्र थी, जिसमें कोई भड़काऊ या अभद्र भाषा नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां तीसरे पक्ष के अकाउंट्स से आई थीं जिन्हें गलत तरीके से उनके नाम से जोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी जिक्र किया कि इसी फेसबुक पोस्ट के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट में बहस

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पोस्ट में कोई अश्लीलता नहीं थी और जो आपत्तिजनक शब्द हैं, वे किसी अन्य व्यक्ति की टिप्पणी में थे।

इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “कृपया हमें इस पर टिप्पणी करने के लिए न कहें।”

वकील ने आग्रह किया कि न्यायालय कम से कम पोस्ट को देख ले।

इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “हमने आपकी पोस्ट देखी है, कई बार पढ़ी है।”

जब वकील ने बार-बार कहा कि अदालत ने पोस्ट नहीं देखी, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सख्ती से चेतावनी दी, “ऐसा मत कहिए कि हमने नहीं देखी।

यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे।”

आखिरकार, याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि वे नहीं चाहते कि कोई ऐसी टिप्पणी दर्ज हो जो उनके ट्रायल में बचाव को प्रभावित करे।

अदालत ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।

Topics: कानूनन्यायपालिकाबाबरी मस्जिदभारत समाचारफेसबुक पोस्टसुप्रीम कोर्टमोहम्मद फैज़ मंसूरीइलाहाबाद हाईकोर्टराम मंदिरसुप्रीम कोर्ट समाचारअभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएनएसए
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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