केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana)। इस योजना के माध्यम से सरकार लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में देती है।
क्या है पीएम किसान मानधन योजना- यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देना है, ताकि बुढ़ापे में भी वे आत्मनिर्भर रह सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है- किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (राज्य सरकार के भूमि अभिलेखों के अनुसार)। लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि का अंशदान करना होगा। सरकार भी उतनी ही राशि का अंशदान करेगी। पेंशन पाने के लिए किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। किसान को हर महीने एक निश्चित राशि योजना में जमा करनी होती है, जो उसकी उम्र पर निर्भर करती है।
पेंशन कैसे मिलेगी- जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह राशिजीवन भर मिलती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना में योगदान जारी रख सकता है और 60 वर्ष के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है। यदि जीवनसाथी भी योजना में नहीं रहना चाहता, तो उसे अब तक जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। अपने साथ ये जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। CSC केंद्र पर आपका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद आपको एक यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर मिलेगा। आपके बैंक खाते से हर महीने निर्धारित अंशदान की राशि ऑटोमैटिक कटती रहेगी।इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं-https://nfwpis.da.gov.in/Home/PMKisanMaandhanYojana।














