उर्दू सीखने गई बच्ची को चूमा, गुप्तांग में..., मदरसे के मौलवी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा
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उर्दू सीखने गई बच्ची को चूमा, गुप्तांग में…, मदरसे के मौलवी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

कोर्ट ने टिप्पणी की कि समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों की देखरेख करे और उन्हें इस तरह के अपराधियों के हाथों से शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाए।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Oct 17, 2024, 12:56 pm IST
in दिल्ली
Kolkata Safuddin Molested a girl in moving bus

प्रतीकात्मक तस्वीर

मदरसों से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि अमुक मौलवी ने बच्चों का यौन शोषण किया। इसी तरह की एक औऱ घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोषी मौलवी को 12 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला वर्ष 2018 में दिल्ली के एक मदरसे में मौलवी ने अब्दुल वाहिद नाम के 42 वर्षीय मौलाना ने 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इस मामले में अतिरिक्त जज सुशील बाला डागर ने यौन अपराधों से बच्चों से संरक्षण (POSCO) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक योगिता कौशिक दहिया के मुताबिक, बच्ची जब उर्दू सीखने के लिए मदरसे में गई थी, उसी दौरान अवसर का लाभ उठाकर मौलवी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का 4-1 से ऐतिहासिक फैसला: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को ठहराया संवैधानिक

इस तरह की नीच हरकत के लिए वह किसी भी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं हो सकता। इस मामले में सुनवाई के दौरान 14 अक्तूबर को बच्ची ने अदालत में बताया था कि वर्ष 2018 में उसके साथ इस तरह की घटना हुई थी, जब आरोपी ने जबरदस्ती उसे चूमा और उसके गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी थी।

इसे भी पढ़ें: 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता गिरफ्तार, 100 से ज्यादा घटनाओं में रही शामिल

बहरहाल पीड़िता के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को साढ़े 10 लाख का मुआवजा भी दिया। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों की देखरेख करे और उन्हें इस तरह के अपराधियों के हाथों से शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाए। इस तरह की वारदातों से बच्चों का जीवन गहराई से प्रभावित होता है।

 

Topics: मदरसाMadrasaअपराधCrimeयौन शोषणsexual abuseमौलवी ने बच्ची का किया यौन शोषणcleric sexually abused a girl
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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