एक भगोड़ा कैसे कर सकता है अदालत से अनुरोध? : जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल
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एक भगोड़ा कैसे कर सकता है अदालत से अनुरोध? : जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Oct 16, 2024, 05:13 pm IST
in भारत
इस्लामी कट्टरपंथी और भारतीय कानून द्वारा वांछित अपराधी जाकिर नाइक

इस्लामी कट्टरपंथी और भारतीय कानून द्वारा वांछित अपराधी जाकिर नाइक

नई दिल्ली । विवादित इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नाइक की याचिका के औचित्य को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है। नाइक ने अपनी याचिका में 2012 के गणपति उत्सव के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से संबंधित विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तीखे सवाल उठाए हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्या एक भगोड़ा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका दायर कर सकता है?

नाइक पर लगाए गए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा, “जाकिर नाइक को एक भगोड़ा घोषित किया गया है, और वह अदालत के समक्ष आने के योग्य नहीं है।” मेहता ने याचिका में प्रक्रियागत खामियों की ओर भी इशारा किया, जिसमें नाइक के हस्ताक्षर गायब होने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।

भगोड़े के अधिकार पर सवाल

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पूछा कि क्या एक भगोड़ा व्यक्ति, जिसे अदालत ने घोषित किया है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है? यह सवाल नाइक की याचिका की वैधता पर संदेह पैदा करता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

प्राथमिकियों को जोड़ने का अनुरोध

नाइक के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 43 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से अब केवल छह मामले लंबित हैं। वकील ने कहा कि वे इन प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, तो वे इसे वापस लेकर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और वकील से मामले को लेकर स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

जाकिर नाइक का नाम न सिर्फ आपत्तिजनक भाषणों में सामने आया है, बल्कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) भी उसकी कथित आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता की जांच कर रहा है। नाइक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, समाज में कट्टरपंथ फैलाने और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने के आरोप हैं। वह फिलहाल विदेश में रह रहा है, और भारतीय न्यायालयों के समक्ष पेश नहीं हो रहा है।

अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को

सुप्रीम कोर्ट ने नाइक के वकील से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे इस याचिका को जारी रखेंगे या वापस लेंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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