पाकिस्तान: अदालत ने इस्लाम के खिलाफ TikTok पर 'हेटफुल' कंटेंट पोस्ट करने के लिए ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई
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पाकिस्तान: अदालत ने इस्लाम के खिलाफ TikTok पर ‘हेटफुल’ कंटेंट पोस्ट करने के लिए ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

इस घटना की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त 2023 से होती है, जब इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूर्वी पंजाब प्रान्त में ईसाइयों पर टार्गेटेड हमला किया और दर्जनों को घरों को फूंक और चर्चों को भी जला दिया था।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jul 2, 2024, 07:13 am IST
in विश्व
Pakistan court death sentence to a christian man for posting hateful content against islam

ईसाई व्यक्ति को जिंदा जलाने के बाद खड़े इस्लामिक कट्टरपंथी (फोटो साभार: द हिन्दू)

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है। वहां पर ईशनिंदा कानून का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामवादी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं। ये बातें अक्सर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कहते रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ताजा मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ईसाई व्यक्ति को कथित तौर पर कुरान और मुसलमानों के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है।

इसे भी पढे़ं: कनाडा में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादियों के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी

क्या है पूरा मामला

इस घटना की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त 2023 से होती है, जब इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूर्वी पंजाब प्रान्त में ईसाइयों पर टार्गेटेड हमला किया और दर्जनों को घरों को फूंक और चर्चों को भी जला दिया था। ईसाई अल्पसंख्यकों पर ये आरोप लगाया गया कि कुछ मुस्लिमों ने दो ईसाइयों को कुरान के पन्नों को फाड़कर, उन्हें जलाने और जमीन पर फेंकते हुए देखा था। इसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों का इस्लाम जागा और उन्होंने ईसाइयों पर हमले कर दिए।

बाद में पुलिस ने दो पीड़ित ईसाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि, उस दौरान ईसाई समुदाय डर के मारे अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे, इसलिए किसी ईसाई के हताहत होने की कोई सूचना नहीं थी। इस मामले में पाकिस्तानी पुलिस ने कथित तौर पुर 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन किन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी डिटेल्स आज तक सामने नहीं आ सकी है।

इसे भी पढे़ं: राहुल गांधी ने संसद की गरिमा गिराई, नेता विपक्ष पद की छवि को किया धूमिल : भाजपा

लेकिन, जिन दो ईसाइयों युवकों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक हैं एहसान शान। रिपोर्ट के मुताबिक, एहसान कुरान के कथित अपमान की वारदात में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन पर आरोप है कि उन्होंने कुरान के फटे हुए पन्नों को टिक टोक पर री-पोस्ट किया था। इसी मामले में उन्हें 29 जून, 2024 को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अब उनके वकील खुर्रम शहजाद का कहना है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे।

ईशनिंदा कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल

गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप आम हैं। देश के ईशनिंदा कानूनों के तहत, इस्लाम या इस्लामी धार्मिक हस्तियों का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जा सकती है। वहां अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के इरादे से आए दिन इस्लामिक कट्टरपंथी ईशनिंदा का आरोप लगाकर लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। इस पर पाकिस्तानी हुकूमत चुप्पी साधे हुए है। वहां पर इस कानून का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मई माह की शुरुआत में ही कथित ईशनिंदा के आरोप में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 72 वर्षीय नज़ीर मसीह की मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या कर दी थी।

Topics: blasphemypakistan blasphemy lawईशनिंदापाकिस्तानवर्ल्ड न्यूजPakistanMob LynchingWorld Newsपाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर हमलामौत की सजापाकिस्तान ईशनिंदा कानूनDeath Penaltyattack on Pakistan minorities'मॉब लिंचिंग'कोर्टCourt
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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