सुप्रीम कोर्ट ने 17 घुसपैठियों को वापस भेजने का दिया आदेश, कहा- उनको दी गई सुविधाएं भारतीय नागरिकों को मिलनी चाहिए
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होम भारत

सुप्रीम कोर्ट ने 17 घुसपैठियों को वापस भेजने का दिया आदेश, कहा- उनको दी गई सुविधाएं भारतीय नागरिकों को मिलनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में बंद 17 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है।

Written byMahak SinghMahak Singh
May 16, 2024, 07:00 pm IST
in भारत

नई दिल्ली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 17 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। ये विदेशी नागरिक असम के एक डिटेंशन कैंप में रखे गए थे। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया कि इन विदेशी नागरिकों को तत्काल वापस भेजा जाए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है, ऐसे में उन्हें वापस भेजने में कोई बाधा नहीं है और उन पर खर्च हो रहे संसाधन भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौंपी जाए और अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। असम में डिटेंशन सेंटरों की स्थिति और उनमें रखे जा रहे लोगों की नागरिकता के संदेह के मामले लंबे समय से चर्चा में हैं। यह फैसला असम में डिटेंशन सेंटरों की स्थिति को लेकर दिया गया है, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी नागरिकता संदेह में हो या जिन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया हो।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics: Supreme Court NewsIndia Newsसुप्रीम कोर्ट न्यूजइंडिया न्यूजforeign intruderindia news todayविदेशी घुसपैठियाSupreme Courtसुप्रीम कोर्ट
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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