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होम भारत उत्तराखंड

सरकार ने महिलाओं को दिया आरक्षण, हाई कोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे

धामी सरकार अगली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लाने वाली है। उसके बाद सरकारी नौकरियों में तीस फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

उत्तराखंड ब्यूरो by उत्तराखंड ब्यूरो
Nov 4, 2022, 04:04 pm IST
in उत्तराखंड
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https://panchjanya.com/wp-content/uploads/speaker/post-255972.mp3?cb=1667558104.mp3

उत्तराखंड सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिलते ही धामी सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इस आशय का अध्यादेश लेकर आने वाली है। इसकी ड्राफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। इस अध्यादेश के बाद सरकारी नौकरियों में तीस फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है। उल्लेखनीय है राज्य सरकार ने महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश दिए थे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

Topics: सीएम धामीCM Dhamiuttarakhand newsउत्तराखंड समाचारSupreme Courtसुप्रीम कोर्टमहिलाओं को आरक्षण30 प्रतिशत आरक्षणreservation for women30 percent reservation
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