ज्ञानवापी विवाद : विवादित स्थल कभी वक्फ नहीं था और न कभी हो सकता है
July 19, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

ज्ञानवापी विवाद : विवादित स्थल कभी वक्फ नहीं था और न कभी हो सकता है

वक्फ एक्ट मुस्लिम बनाम मुस्लिम पर लागू होता है. अगर कोई विवाद हिंदू बनाम मुस्लिम होता है तब उस पर यह एक्ट लागू नहीं होता है.

by लखनऊ ब्यूरो
Aug 3, 2022, 10:50 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी प्रकरण में  बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल करके कहा गया कि वक्फ एक्ट 1936 के अंतर्गत 26 फरवरी 1944 को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था. उस नोटिफिकेशन में ज्ञानवापी को वक्फ नंबर सौ पर दर्ज किया गया था. यह साक्ष्य 5 मई 2022 को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी जनपद न्यायालय में दाखिल किया था.

वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में कहा कि यह नया साक्ष्य दाखिल किया गया है. यह साक्ष्य पहले रिकॉर्ड में नहीं था. यह नया साक्ष्य संज्ञान में लेने योग्य नहीं है. वक्फ एक्ट मुस्लिम बनाम मुस्लिम पर लागू होता है. अगर कोई विवाद हिंदू बनाम मुस्लिम होता है तब उस पर यह एक्ट लागू नहीं होता है. इस तर्क  के समर्थन में हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई फैसलों को भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया.

हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि विवादित स्थल न कभी वक्फ था और न ही कभी वक्फ हो सकता है.  अगर मंदिर के किसी हिस्से पर कोई निर्माण कर लिया गया है और उस निर्माण के बाद शेष भूमि मंदिर के कब्जे में है तो ऐसा करने से मंदिर के  रिलीजियस करैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आया.

Topics: वाराणसी समाचारVaranasi NewsGyanvapi caseज्ञानवापी प्रकरणवक्फ एक्टवक्फ एक्ट का नियमकाशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी प्रकरणउत्तर प्रदेश समाचारWaqf ActUttar Pradesh NewsRule of Waqf ActNational NewsKashi Vishwanath Temple and Gyanvapi Caseराष्ट्रीय समाचार
Share16TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

CM Yogi

29.6 लाख करोड़ की ओर बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, CM योगी आदित्यनाथ ने बताया आत्मनिर्भरता का मार्ग

वाराणसी: सभी सार्वजनिक वाहनों पर ड्राइवर को लिखना होगा अपना नाम और मोबाइल नंबर

शार्प शूटर शाहरुख पठान

मुजफ्फरनगर: मुठभेड़ में ढेर हुआ कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान, हत्या और रंगदारी समेत दर्ज थे दर्जनों केस

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में जबरन कन्वर्जन पर सख्त योगी सरकार, दोषियों पर होगी कठोर कार्यवाही

आरोपी मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर

बलरामपुर: धर्म की भूमि पर जिहादी मंसूबों की हार

तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस को आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए- शिवराज सिंह चौहान

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

ज्ञान सभा 2025 : विकसित भारत हेतु शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केरल के कालड़ी में होगा आयोजन

सीबी गंज थाना

बरेली: खेत को बना दिया कब्रिस्तान, जुम्मा शाह ने बिना अनुमति दफनाया नाती का शव, जमीन के मालिक ने की थाने में शिकायत

प्रतीकात्मक चित्र

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में छह नक्सली ढेर

पन्हाला दुर्ग

‘छत्रपति’ की दुर्ग धरोहर : सशक्त स्वराज्य के छ सशक्त शिल्पकार

जहां कोई न पहुंचे, वहां पहुंचेगा ‘INS निस्तार’ : जहाज नहीं, समंदर में चलती-फिरती रेस्क्यू यूनिवर्सिटी

जमानत मिलते ही करने लगा तस्करी : अमृतसर में पाकिस्तानी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश

Pahalgam terror attack

घुसपैठियों पर जारी रहेगी कार्रवाई, बंगाल में गरजे PM मोदी, बोले- TMC सरकार में अस्पताल तक महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं

अमृतसर में BSF ने पकड़े 6 पाकिस्तानी ड्रोन, 2.34 किलो हेरोइन बरामद

भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता : पश्चिमी घाट में लाइकेन की नई प्रजाति ‘Allographa effusosoredica’ की खोज

डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, अमेरिकी राष्ट्रपति के पैरों में आने लगी सूजन

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • जीवनशैली
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies