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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए दो हफ्ते के अंदर जारी करें अधिसूचना : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो दो हफ्ते के अंदर मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे।

WEB DESK by WEB DESK
May 10, 2022, 11:57 am IST
in मध्य प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो दो हफ्ते के अंदर मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। फिलहाल सिर्फ एससी-एसटी आरक्षण रहेगा।

याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संविधान के मुताबिक मध्यप्रदेश में तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो। संविधान के मुताबिक राज्य की पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में आरक्षण दिया जाए।

मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था। रिपोर्ट में आयोग ने दावा किया था कि मध्यप्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टपंचायत चुनावएमपी में पंचायत चुनावचुनाव के लिए अधिसूचनामध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगPanchayat ElectionPanchayat elections in MPNotification for electionMP State Election Commission
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