13 साल बाद तरुण तेजपाल पर आया बड़ा फैसला, रेप केस में हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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13 साल बाद तरुण तेजपाल पर आया बड़ा फैसला, रेप केस में हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

 13 साल पुराने चर्चित रेप मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है।

Written byMahak SinghMahak Singh
Aug 6, 2026, 02:59 pm IST
inमहाराष्ट्र
तरुण तेजपाल

तरुण तेजपाल

13 साल पुराने चर्चित रेप मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला देश के सबसे चर्चित यौन उत्पीड़न मामलों में एक बड़ा कानूनी फैसला माना जा रहा है।

10 साल की सख्त कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया। बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सख्त कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। फैसला सुनाए जाने के समय तरुण तेजपाल अदालत में मौजूद थे। सजा सुनाने से पहले तेजपाल के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उनका कहना था कि यह मामला काफी पुराना है और उनके मुवक्किल की उम्र भी 62 साल हो चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सजा पर कुछ समय तक रोक लगाने की भी मांग की। खुद तरुण तेजपाल ने भी अदालत से अपने प्रति नरमी दिखाने की गुजारिश की।

सुनवाई के दौरान गोवा सरकार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की थी। सरकार का तर्क था कि निचली अदालत ने पीड़िता के व्यवहार पर ज्यादा सवाल उठाए, जबकि आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि पीड़िता का बयान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और सीसीटीवी फुटेज भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता। हालांकि, हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और तेजपाल द्वारा भेजे गए माफीनामे वाले ईमेल को अहम सबूत मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया। यह मामला नवंबर 2013 का है। गोवा में आयोजित THiNK Fest के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तहलका की एक जूनियर महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब हाई कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी माना गया है।

Topics: Bombay High CourtTarun Tejpalतरुण तेजपालTarun Tejpal jailedTarun Tejpal sexual assault case
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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