पंजाब

पंजाब की आप सरकार पर हाईकोर्ट का चाबुक : सरकारी विज्ञापन रोको, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 15 दिन के अंदर जारी करो

हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह भी आदेश दिया है कि जब तक कर्मचारियों का बकाया डीए नहीं मिल जाता, तब तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे विज्ञापनों पर होने वाले सभी सरकारी खर्च पर रोक लगा दी जाए।

Published by
राकेश सैन

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए (महंगाई भत्ता) 15 दिन के अंदर जारी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह भी आदेश दिया है कि जब तक कर्मचारियों का बकाया डीए नहीं मिल जाता, तब तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे विज्ञापनों पर होने वाले सभी सरकारी खर्च पर रोक लगा दी जाए।

शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब की भगंवत मान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की जीत है। उन्होंने कहा आप सरकार गोवा तक अपने पोस्टर लगा रही है।  ज्ञात रहे कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट पहले भी सरकार को स्पष्ट आदेश दे चुकी है परंतु इसका पालन न होने के कारण हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।

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