नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
गवाह निधि भारद्वाज का बयान और क्रास-एग्जामिनेशन
आज गवाह निधि भारद्वाज के बयान दर्ज किए गए। आरोपित जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने निधि भारद्वाज का क्रास-एग्जामिनेशन किया। आज कोर्ट में गवाह मनमोहन कौर का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। उसके बाद कोर्ट ने मनमोहन कौर का नाम गवाहों की सूची से हटाने का आदेश दिया।
अगले गवाह के लिए समन जारी
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सीपी विनोद कुमार को अगले गवाह के रुप में समन जारी करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने विनोद कुमार को 24 अप्रैल को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया।
टाइटलर को अग्रिम जमानत और चार्जशीट पर संज्ञान
कोर्ट ने 4 अगस्त, 2023 को जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई, 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।











