महाकुंभ से चर्चित हुई 'वायरल गर्ल' है नाबालिग, NCST की जांच में बड़ा खुलासा, आयोग ने केरल से लेकर महेश्वर तक की जांच
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महाकुंभ से चर्चित हुई ‘वायरल गर्ल’ है नाबालिग, NCST की जांच में बड़ा खुलासा, आयोग ने केरल से लेकर महेश्वर तक की जांच

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के मुताबिक मोनालिसा नाबालिग है। मोनालिसा को बालिग बताकर मुस्लिम युवक से विवाह कराया गया था। मीडिया में खबर आने के बाद लव जिहाद की बात कही गई। मोनालिसा पारधी जनजाति समुदाय की नाबालिग लड़की है।

Written byPanchjanyaPanchjanya — edited by Mahak Singh
Apr 9, 2026, 07:00 pm IST
inमध्य प्रदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

महाकुंभ से चर्चित हुई ‘मोनालिसा’ मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आयोग के मुताबिक मोनालिसा नाबालिग है। मोनालिसा को बालिग बताकर मुस्लिम युवक से विवाह कराया गया था। मीडिया में खबर आने के बाद लव जिहाद की बात कही गई। मोनालिसा पारधी जनजाति समुदाय की नाबालिग लड़की है।

अधिवक्ता प्रथम दुबे ने इस संवेदनशील मामले को आयोग के समक्ष 17 मार्च 2026 को उठाया था। पूर्व न्यायाधीश व NCST सलाहकार प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में दुबे ने अपनी शिकायत में उन कड़ियों को जोड़ा जो इस विवाह के पीछे के छिपे हुए एजेंडे को उजागर करती हैं।

राजनीतिक और PFI कनेक्शन

प्रथम दुबे ने आयोग को बताया कि इस विवाह में केरल के CPI-M नेताओं की सक्रिय भागीदारी और PFI जैसे संगठनों की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि यह विवाह केवल एक निजी मामला नहीं, बल्कि ‘लव जिहाद’ के अस्तित्व को नकारने के लिए वैश्विक स्तर पर एक “फॉल्स नैरेटिव” सेट करने की रणनीतिक कोशिश थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अन्तर सिंह आर्य के निर्देश पर गठित जांच दल ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश के गांवों तक गहन छानबीन की एवं मात्र 72 घंटे में केरल से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक सारे तार जोड़ कर सच को उजागर कर दिया। प्रकाश ऊईके एवं निदेशक पी. कल्याण रेड़ी की जांच महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा नाबालिग निकली। प्रकाश उइके के न्यायिक अनुभव के कारण जांच दल उन दस्तावेजों तक पहुंचने में सफल रहा, जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई थी।

ठोस सबूत

जांच की शुरुआत केरल के श्री नयनार देवा मंदिर से शुरू की गई। मंदिर प्रशासन ने जांच में बताया कि मोनालिसा एवं फरमान की शादी आधार में उल्लेखित आयु के आधार पर की गई है तथा केरल के पुअर गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय में इस शादी का पंजीकरण किया गया है। इसमें मोनालिसा के गलत जन्म प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया है। जांचदल ने पाया कि यह गलत जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका महेश्वर से जारी किया गया है। उसके बाद जांचदल ने तत्काल मध्यप्रदेश महेश्वर के सरकारी मेडिकल अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की एवं पाया कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 हुआ था । जिसके आधार पर वह केरल में संपन्न विवाह 11 मार्च, 2026 को मात्र 16 वर्ष 2 माह और 12 दिन की थी। साथ ही जांच टीम ने पूर्व में स्थानीय नगर पालिका महेश्वर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जो गलत जन्म तिथि के आधार पर जारी किया गया है जिसमें मोनालिसा की जन्म तिथि 1/1/2008 लिखाई गई थी उसे निरस्त करवाने में भी कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया।

जन्म प्रमाण पत्र के इस दस्तावेजी प्रमाण ने विवाह के पक्षकारों  की साजिश को बेनकाब कर दिया। मोनालिसा के माता-पिता द्वारा उनके रक्त संबंधियों के जाति प्रमाण पत्र भी आयोग को उपलब्ध कराए गए जिससे यह बात भी साबित हो गई की मोनालिसा के माता-पिता अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य है।

केरल पुलिस प्रशासन एवं राजनीतिक बाहुबलियों के संरक्षण पर सवाल

अधिवक्ता प्रथम दुबे ने यह गंभीर सवाल उठाया है कि आखिर क्यों नाबालिग मोनालिसा (मध्य प्रदेश) और फरमान ( निवासी उत्तर प्रदेश) का विवाह केरल में भारी पुलिस सुरक्षा एवं स्थानीय विधायक और सांसदों की उपस्थिति के बीच बिना किसी जांच पड़ताल के कराया गया? स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा मोनालिसा एवं फरमान को 2 वर्षों से व्यक्तिगत रुप से पहचानने की बात रिकॉर्ड में आई है। जो विगत 3 माह से निरंतर मोनालिसा एवं फरमान बड़े-बड़े होटलों एवं वीआईपी जन प्रतिनिधियों के मेहमान बने हुए थे। स्थानीय मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस सभी मामले में फंडिंग कहा से हो रही है इसमें विदेशी फंडिंग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है एवं जनजातीय बच्चों के देह व्यापार एवं तस्करी की भी संभावना पर पुलिस की जांच केंद्रीत होनी चाहिए। क्या इस पूरे मामले में केरल पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग करेगी यह भी भविष्य के गर्त में है?

आरोपी फरमान पर कसा मध्य प्रदेश पुलिस का शिकंजा

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आयोग की अनुसंशा पर प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोपी फरमान के खिलाफ पुलिस ने निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है-

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act): क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में युवती की जन्मतिथि 30/12/2009 पाई गई है, जिससे वह कानूनी रूप से नाबालिग सिद्ध हुई है।
एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST Act): पीड़िता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिसूचित ‘पारधी’ जनजाति से संबंध रखती है, जिसके कारण उन पर अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS): साजिश और अवैध विवाह से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जा रही है।

आयोग की जांच टीम ने यह यह सिद्ध कर दिया है कि मोनालिसा नाबालिग है और वह लव जिहाद की साजिश को समझने में अक्षम थी। कानून के साथ खिलवाड़ कर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, उसे आयोग के जांचदल ने दस्तावेजों के आधार पर ध्वस्त कर दिया है।”

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगली कार्रवाई

इस खुलासे के बाद आयोग अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को आयोग मुख्यालय नई दिल्ली तलब किया है। नाबालिग के विवाह और इसमें शामिल राजनीतिक व कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। पारधी जनजाति की इस नाबालिग बेटी के साथ हुए अन्याय ने केरल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह दोषियों को सजा मिलने तक इस कार्यवाही पर पैनी नजर बनाए रखेगा एवं हर तीन दिन में मध्यप्रदेश और केरल के डीजीपी से उपरोक्त केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। फिल्म केरला स्टोरी 2 में भी यही दिखाया गया था की नाबालिग हिंदू लड़की को लव जिहाद में कैसे फंसाया गया था।

Topics: Atrocity ActLove Jihad controversylove jihadKerala marriage controversyNational Commission for Scheduled TribesNCST investigationPOCSO ActMadhya Pradesh Maheshwar# Kerala Storyillegal marriage caseKerala PoliceKerala Story 2underage marriageMonalisa caseMahakumbh MonalisaNCST
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