नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला के पास विस्फोट के पांच आरोपितों को तीन दिनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया है।
कोर्ट द्वारा एनआईए हिरासत में भेजे गए आरोपित
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने डॉ. शाहीन सईद के अलावा मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद और डॉ मुजम्मिल शकील को एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
जहीर बिलाल वानी की पहले से एनआईए हिरासत
कोर्ट ने 18 नवंबर को जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था। एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था।
एनआईए की जांच में सामने आए तथ्य
एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।
आत्मघाती हमलावर बनाने की साजिश
राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर, 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया था।
















