31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना
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31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

जो टैक्सपेयर तय समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे, वे आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत डिले (Delayed) या रिवाइज्ड (Revised) रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मूल ITR नहीं भरा है, तो 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी तारीख है।

Written byMahak SinghMahak Singh
Dec 24, 2025, 11:18 am IST
in काम की खबरें
31 December Deadline

31 December Deadline

दिसंबर लगभग बीत चुका है और 31 दिसंबर की डेडलाइन धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर आपने कुछ जरूरी टैक्स से जुड़े काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कई लोगों के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने जरूरी वित्तीय काम निपटा लें।

31 दिसंबर तक ITR भरने का आखिरी मौका- जो टैक्सपेयर तय समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे, वे आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत डिले (Delayed) या रिवाइज्ड (Revised) रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मूल ITR नहीं भरा है, तो 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। हालांकि, देरी से ITR फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उनसे अधिकतम 5000 रुपये तक की लेट फीस ली जा सकती है। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह फीस 1000 रुपये तक तय की गई है। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी देना होगा।

ITR में गलती सुधारने का मौका- कई बार लोग समय पर ITR फाइल तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिटर्न में कोई गलती हो गई है या कोई जानकारी छूट गई है। ऐसे टैक्सपेयर भी 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि अगर रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न भरने पर आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो आपको अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना टैक्स अमाउंट का 25 से 50 प्रतिशत तक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रिटर्न भरते समय सभी जानकारी सही-सही दें।

यह भी पढ़ें- 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

आधार-पैन लिंक कराना जरूरी- आयकर से जुड़े कामों के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बन चुका है, उनके लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। अगर तय समय तक आधार और पैन लिंक नहीं कराया गया, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में बैंक से जुड़े काम, निवेश, और आयकर रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ सकती है।

आधार-पैन लिंक कैसे करें- आधार और पैन लिंक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा। सबसे पहले “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और UIDAI से वेरिफिकेशन के लिए सहमति दें। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर लिंक होने का मैसेज दिखाई देगा। इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी आधार-पैन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज भेजें- UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> और इसे 567678 या 56161 नंबर पर भेज दें।

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Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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