आज के समय में आधार कार्ड आपकी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स, बैंकिंग, नौकरी और निवेश जैसे कामों में होता है। सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम जल्दी कर लेना बहुत जरूरी है। UIDAI और आयकर विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप तय तारीख तक यह काम नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यानी आपका पैन काम करना बंद कर देगा।
पैन कार्ड बंद होने पर आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या किसी भी तरह के निवेश में पैन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। नौकरी के लिए पैन देना हो या बैंक से जुड़ा कोई काम, हर जगह परेशानी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि पैन को आधार से लिंक करना बहुत आसान है और आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।
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पैन को आधार से लिंक करने का आसान तरीका- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। अगर आपका PAN पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उसे फिर से एक्टिवेट करने और आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये की फीस लगेगी। पेमेंट और लिंकिंग के बाद, आप वेबसाइट के क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसलिए बिना देर किए अपना पैन और आधार जरूर लिंक कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।














