लखनऊ । अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया है। अब्दुल्ला खान को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला खान इस समय दो पैन के मामले में सजा होने के बाद अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं।
अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने गलत जन्म तिथि के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में वर्ष 2019 में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर जनपद के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में विवेचना करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.
बता दें कि हाईस्कूल की सार्टिफिकेट में अब्दुल्ला आज़म खान की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है. इस जन्म तिथि के मुताबिक़ निर्वाचन के समय, अब्दुल्ला की उम्र 24 वर्ष ही थी. इस लिहाज से वह चुनाव लड़ने की अर्हता नहीं पूरी कर रहे थे. एक अन्य मुकदमे में अब्दुल्ला की माँ की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था कि अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30 सितम्बर 1990 है. अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ के क्वींस मैरी अस्पताल में हुआ था. हाईस्कूल की सार्टिफिकेट में गलती से जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज हो गई थी. जिसे ठीक कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था मगर विभाग ने कहा कि प्रार्थना पत्र देने की अवधि समाप्त हो चुकी है. यह काल बाधित हो चुका है.

















