अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सात – सात साल की सजा बरकरार रहेगी। रामपुर जनपद के सत्र न्यायालय ने सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। अपील खारिज होने के बाद पैन कार्ड मामले में पिता – पुत्र को इस मामले में सजा की अवधि जेल में ही व्यतीत करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जनपद न्यायालय ने अब्दुल्ला और आजम खान को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ आजम और उनके बेटे ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी।
अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि और चुनाव योग्यता विवाद
बता दें कि हाईस्कूल की सार्टिफिकेट में अब्दुल्ला आज़म खान की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। इस जन्म तिथि के मुताबिक़ निर्वाचन के समय, अब्दुल्ला की उम्र 24 वर्ष ही थी। इस लिहाज से वह चुनाव लड़ने की अर्हता नहीं पूरी कर रहे थे। एक अन्य मुकदमे में अब्दुल्ला की माँ की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था कि अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30 सितम्बर 1990 है। अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ के क्वींस मैरी अस्पताल में हुआ था। हाईस्कूल की सार्टिफिकेट में गलती से जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज हो गई थी। जिसे ठीक कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था मगर विभाग ने कहा कि प्रार्थना पत्र देने की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह काल बाधित हो चुका है।

















