जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी के सील वजूखाने के ताले में लगे फटे कपड़े को बदलने के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया कि आपसी सहमति से कपड़े को बदला जा सकता है। इसके लिए सभी पक्षों को 29 अक्टूबर को पुनः उपस्थित होने को कहा गया है।
सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि सरकार ने ताले में लगे फटे सील कपड़े को बदलने के लिए आवेदन दिया था, क्योंकि इसे बदलना आवश्यक हो गया है।
अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वजूखाना सील है। सरकार की ओर से कपड़ा बदलने के लिए आवेदन दिया गया था। सभी पक्षों की मौखिक सहमति के बाद कपड़ा बदला जा सकता है। सहमति बनने के बाद सरकार द्वारा दायर आवेदन को पहले वापस लिया जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को आगे की कार्रवाई होगी।
















