बिहार एसआईआर: 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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बिहार एसआईआर: 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए 12वें दस्तावेज के रुप में आधार कार्ड को स्वीकार करें।

Written byपाञ्चजन्य संवाददातापाञ्चजन्य संवाददाता — edited by Sudhir Kumar Pandey
Sep 8, 2025, 08:41 pm IST
inभारत, दिल्ली
Supreme court Batla house Illegal encroachment

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए 12वें दस्तावेज के रुप में आधार कार्ड को स्वीकार करें।

सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि आधार कार्ड विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए स्वीकार है या नहीं। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आधार को नागरिकता के लिए पहचान पत्र माना जाए। इस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं, बीएलओ नागरिकता तय नहीं करते। हम चाहते हैं कि आधार को विशेष गहन पुनरीक्षण में पहचान के रूप में स्वीकार किया जाए, ताकि मतदाता मतदान कर सकें। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के तीन आदेश हैं कि आधार को 12 वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन बीएलओ स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस संबंध में बीएलओ को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तब कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो बीएलओ को निर्देश जारी करें कि आधार कार्ड भी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मान्य दस्तावेज है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो मतदाताओं की ओर से पेश किए गए आधार कार्ड की सत्यता की जांच करें। कोर्ट ने कहा कि आधार कानून के मुताबिक ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड को पहचान के एक दस्तावेज के रुप में मान्यता दी गई है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के उस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड किया कि आधार कार्ड को पहचान के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

इससे पहले 8 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण में पैरा लीगल वालंटियर्स ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा-आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि ड्राफ्ट सूची को लेकर दावे और आपत्ति कभी भी दाखिल की जा सकती है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्घारित नहीं है।

कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए फिजिकल जाकर फॉर्म भरना जरुरी नहीं है।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया था कि वोटर लिस्ट के लिए निर्वाचन आयोग ने जिन 11 दस्तावेज का जिक्र किया है, उनमें से कोई एक या केवल आधार कार्ड से फॉर्म भरा जा सकता है।

Topics: केंद्रीय निर्वाचन आयोगमतदाता पहचानसुप्रीम कोर्टकपिल सिब्बलआधार कार्डवोटर लिस्टजस्टिस सूर्यकांतविशेष गहन पुनरीक्षणएसआईआर
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