ABVP ने खालसा कॉलेज प्रशासन के निर्णय को हाई कोर्ट में दी चुनौती, डूसू कॉलेज को नॉन-डूसू श्रेणी में डालने का मामला
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ABVP ने खालसा कॉलेज प्रशासन के निर्णय को हाई कोर्ट में दी चुनौती, डूसू कॉलेज को नॉन-डूसू श्रेणी में डालने का मामला

एबीवीपी का कहना है कि खालसा कॉलेज प्रशासन का फैसला एकपक्षीय, तानाशाही पूर्ण और अवैध है। छात्रों द्वारा इन कॉलेजों द्वारा लिए गए निर्णय को लिंगदोह कमेटी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध बताया गया है

by WEB DESK
Sep 19, 2024, 08:18 pm IST
in दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट

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नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने खालसा कॉलेज प्रशासन के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एबीवीपी के कार्यकर्ता रचित राय व उत्कर्ष भट्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर खालसा प्रबंधन समिति के अंतर्गत आने वाले डूसू कॉलेज श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज एवं श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्यों द्वारा 6 सितंबर को दिशानिर्देश जारी कर कॉलेजों को डूसू से अलग करने के निर्णय को खारिज करने की मांग की है।

एबीवीपी का कहना है कि खालसा कॉलेज प्रशासन का फैसला एकपक्षीय, तानाशाही पूर्ण और अवैध है। छात्रों ने इस निर्णय को लिंगदोह कमेटी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध बताया है व उच्च न्यायालय से इस निर्णय को खारिज करने की मांग की है। अभाविप के कार्यकर्ता इस निर्णय के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की स्वीकृति के बिना पारित किए गए इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें – कोलकाता में एबीवीपी का मिशन साहसी, मेडिकल की सैकड़ों छात्राएं हुईं शामिल, रश्मि सामंत और रूपा गांगुली भी रहीं मौजूद 

ये भी पढ़ें – हर जीव में शिव के दर्शन करो, एबीवीपी की राष्ट्र आराधना का मौलिक चिंतन

 

Topics: दिल्ली हाई कोर्टएबीवीपीखालसा कॉलेजडूसू कॉलेज
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