बंगाल : डॉक्टर से दुष्कर्म और निर्मम हत्या की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल
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बंगाल : डॉक्टर से दुष्कर्म और निर्मम हत्या की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल

हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल कैसे बनाया 

by WEB DESK
Aug 13, 2024, 04:50 pm IST
in पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट

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कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से बलात्कार और निर्मम हत्या की घटना की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। न्यायालय ने कोलकाता पुलिस से सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है । एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद है कि अब आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे।

वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक और बड़ा आदेश दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा। घोष के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कोलकाता में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया था। संदीप घोष ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जबकि प्रिंसिपल ने मृतका के घर वालों को फोन कर बताया था कि उसने सुसाइड किया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ मंगलवार को मामले में कई जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है? अदालत ने उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा, अन्यथा अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी।”

9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी।

कोलकाता में हुई वीभत्स घटना से पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोमवार से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कर्नाटक सहित देश के कई अस्पतालों में भी हड़ताल शुरू हो गई है। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई गई है।

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम ने हड़ताल के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “एक याचिका में बताया गया कि डॉक्टर धरना दे रहे हैं। अगर यह सच है तो मरीजों को इससे नुकसान होगा। यह उचित नहीं है। यह घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।”

आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।

डॉक्टर के पिता पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में मृत जूनियर महिला डॉक्टर के पिता मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत में अस्पताल से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्होंने एक अर्जी लगाकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस मामले में उन्हें भी शामिल करने का आदेश दिया कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अदालत में मंगलवार को आरजी कर अस्पताल से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मृत जूनियर डॉक्टर के पिता ने अर्जी लगाई। सुनवाई के दौरान मृत जूनियर डॉक्टर के पिता खुद अदालत में पेश हुए, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई।उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें इस मामले में शामिल कर उनकी बात सुनने का निर्णय लिया, जिससे इस मामले में नए तथ्य और जानकारी सामने आ सकती है। हाई कोर्ट ने आरजी कर के प्रिंसिपल को पहले ही अवकाश पर भेजने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।

Topics: कलकत्ता हाई कोर्टआरजी कर मेडिकल कॉलेजमहिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या
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