किसानों ने रोका मेहसाणा-बठिण्डा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, हाई कोर्ट बोला-प्रदर्शन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं
July 19, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत पंजाब

किसानों ने रोका मेहसाणा-बठिण्डा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, हाई कोर्ट बोला-प्रदर्शन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं

कुछ किसान और नेता इस प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं।

by राकेश सैन
Aug 8, 2024, 01:47 pm IST
in पंजाब
Punjab Haryana highcourt

प्रतीकात्मक तस्वीर

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

गुजरात से बठिंडा तक आने वाली गैस पाइपलाइन को रोकने के लिए चल रहे प्रदर्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन सबका अधिकार है, लेकिन,इसकी आड़ में राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रोकना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने बठिंडा की एसएसपी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए प्रोजेक्ट की रुकावटों को 15 दिन में दूर करने का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश: थूक लगा कर मसाज करने वाले यूसूफ के सैलून पर प्रशासन ने चलाया बुल्डोजर

याचिकाकर्ता कंपनी ने कहा कि 2017 में केंद्र सरकार ने जनहित में यह आवश्यक समझा कि गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के बठिंडा तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गुजरात सरकार के उपक्रम जीएसपीएल की ओर से पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए। आरोप है कि जब परियोजना का काम चल रहा था तब बठिंडा की तहसील तलवंडी साबो के भूमि स्वामियों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और अधिकारियों को धमकाया और मशीनरी को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया।

याचिका में कहा गया कि बठिंडा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को परियोजना को पूरा करने के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए। इसके बावजूद, स्थानीय प्रशासन पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

इसे भी पढ़ें: मदरसे में हैवान बना मौलवी का बेटा, नशे का इंजेक्शन लगाकर छात्रा से रेप की कोशिश, मुंह बंद रखने को खिलाई कुरान की कसम

इस सबके बावजूद कुछ किसान और नेता इस प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दी गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने बठिंडा की एसएसपी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए इस प्रोजेक्ट की बाधाओं को 15 दिन के भीतर दूर करने का आदेश दिया है।

Topics: gujarat newsहाईकोर्टगुजरात न्यूजगुजरात-बठिंडा गैस पाइपलाइनमेहसाणाGujarat-Bathinda gas pipelineMehsanaHigh Court
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

गंभीरा पुल बीच में से टूटा

45 साल पुराना गंभीरा ब्रिज टूटने पर 9 की मौत, 6 को बचाया गया

Uttarakhand Illegal Madarsa

नैनीताल: रामनगर में अवैध मदरसा सील, 27वां मदरसा बंद, राज्य में अब तक 228 ठप

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के सभी जजों को पूर्ण पेंशन का अधिकार

CeaseFire Violation : गुजरात के शहरों में फिर ब्लैकआउट, कच्छ में फिर देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन

Punjab Haryana High court NHAI

पंजाब ने रोका हरियाणा का पानी, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ‘ऐसा दुश्मन देश के साथ करते हैं, राज्यों के साथ नहीं’

Nainital High court in banbhulpura violence

नैनीताल दुष्कर्म केस : हाईकोर्ट हुआ सख्त, उस्मान पर लगा SC/ST एक्ट

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Germany deported 81 Afghan

जर्मनी की तालिबान के साथ निर्वासन डील: 81 अफगान काबुल भेजे गए

ज्ञान सभा 2025 : विकसित भारत हेतु शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केरल के कालड़ी में होगा आयोजन

सीबी गंज थाना

बरेली: खेत को बना दिया कब्रिस्तान, जुम्मा शाह ने बिना अनुमति दफनाया नाती का शव, जमीन के मालिक ने की थाने में शिकायत

प्रतीकात्मक चित्र

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में छह नक्सली ढेर

पन्हाला दुर्ग

‘छत्रपति’ की दुर्ग धरोहर : सशक्त स्वराज्य के छ सशक्त शिल्पकार

जहां कोई न पहुंचे, वहां पहुंचेगा ‘INS निस्तार’ : जहाज नहीं, समंदर में चलती-फिरती रेस्क्यू यूनिवर्सिटी

जमानत मिलते ही करने लगा तस्करी : अमृतसर में पाकिस्तानी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश

Pahalgam terror attack

घुसपैठियों पर जारी रहेगी कार्रवाई, बंगाल में गरजे PM मोदी, बोले- TMC सरकार में अस्पताल तक महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं

अमृतसर में BSF ने पकड़े 6 पाकिस्तानी ड्रोन, 2.34 किलो हेरोइन बरामद

भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता : पश्चिमी घाट में लाइकेन की नई प्रजाति ‘Allographa effusosoredica’ की खोज

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • जीवनशैली
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies