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किया बदनाम, लगा जुर्माना

एक यूट्यूबर ने तमिलनाडु सेवा भारती को बदनाम करने लिए उस पर झूठे आरोप लगाए थे। इस पर मद्रास उच्च ंन्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया और उसे सेवा भारती को 50 लाख रु. हर्जाना देने का आदेश दिया

by WEB DESK
Apr 4, 2024, 11:28 am IST
in भारत, विश्लेषण, आंध्र प्रदेश
मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय

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‘कोरोना काल में सेवा भारती को बदनाम करना यूट्यूबर सुरेंद्र उर्फ नाथिकन को बहुत महंगा पड़ा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 2020 में ईसाई समाज के पी. जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। यह सबको पता था, लेकिन यूट्यूबर ने इस मौत के लिए सेवा भारती को जिम्मेदार ठहराते हुए एक वीडियो प्रसारित किया था। इसमें उसने कहा था, ‘‘सेवा भारती आर.एस.एस. से संबंधित है और ये लोग ईसाई समुदाय को खत्म करना चाहते हैं।’’

इसके बाद सेवा भारती ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि जयराज और उसके बेटे की हत्या से उसका कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद भी यूट्यूबर ने सेवा भारती को बदनाम किया है। इसके साथ ही सेवा भारती ने मानहानि का दावा किया था। सेवा भारती की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और हाल ही में यूट्यूबर सुरेंद्र उर्फ नाथिकन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि सेवा भारती को दी जाएगी।

न्यायालय ने कहा, ‘‘केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने कोई दूसरों की गोपनीयता में दखल नहीं दे सकता। कानून यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को दूसरों की प्रतिष्ठा खराब करने का ‘लाइसेंस’ नहीं देता। इसलिए जब निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर ऐसे झूठे आरोप प्रसारित किए जाते हैं तो यह न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता।’’ न्यायालय ने कहा कि वीडियो की सामग्री मानहानिकारक और निराधार थी, इस कारण संस्था निश्चित रूप से नुकसान का दावा करने की हकदार है।

न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने कहा कि कोई भी अपनी अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों पर हमला करने या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी कहा, ‘‘आजकल प्रसारित बयानों का उपयोग लोगों का भयादोहन करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इन चीजों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। जब तक इसे प्रारंभिक चरण में हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक इसका अंत नहीं होगा।’’

न्यायालय ने कहा कि यूट्यूबर की बातों से न केवल संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि संस्था की गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इससे नुकसान भी होगा। इसलिए वादी निश्चित रूप से मुआवजे का हकदार है, जो प्रतिवादी को देना होगा।
उम्मीद है कि न्यायालय के इस निर्णय से वे लोग सबक लेंगे, जो किसी दुर्भावनावश किसी पर भी झूठे आरोप लगा देते हैं।

Topics: यूट्यूबर सुरेंद्र उर्फ नाथिकनYouTuber Surendra alias Nathikanकोरोना कालसेवा भारतीMadras High Courtमद्रास उच्च न्यायालयSeva BhartiRSSCorona periodआर.एस.एस.
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