लव जिहाद: 13 वर्ष की लड़की से रेप के दोषी मोहम्मद कासिफ को POCSO कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल
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होम भारत गुजरात

लव जिहाद: 13 वर्ष की लड़की से रेप के दोषी मोहम्मद कासिफ को POCSO कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल

ये मामला 4 साल पुराना 2020 का है। कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

Written byसोनल अनडकटसोनल अनडकट
Mar 17, 2024, 12:20 pm IST
in गुजरात
Gujrat Love jihad Rape case POCSO court

प्रतीकात्मक तस्वीर

गुजरात के बड़ौदा में 13 साल की नाबालिग लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर उसके साथ लव जिहाद और रेप करने वाले कासिफ नाम के मुस्लिम आरोपी को POCSO कोर्ट ने 20 साल की सजा और 50, 000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 4,00000 रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि ये मामला 4 साल पुराना 2020 का है। मामला कुछ यूं है कि पीड़िता बड़ौदा के सावली की रहने वाली है। 2020 में सावली स्थित एक स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया था। इसी दौरान कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए। लेकिन, ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू होता है। एक दिन 13 वर्षीय पीड़िता अपने मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी तो उसके मोबाइल पर एक फोन आता है।

सामने से एक लड़का उसे बताता है कि उसका नाम कासिफ है। जब लड़की ने पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला तो कासिफ ने बताया कि उसका नंबर उसे उसकी स्कूल की ही एक मुस्लिम छात्रा ने दिया है। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे आरोपी ने पीड़िता को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उससे दोस्ती कर ली। कुछ दिनों तक दोनों के बीच ऐसे ही बातें होती रहीं। इस बीच एक दिन आरोपी ने उससे अपने प्रेम का इजहार किया। बस उसकी बात जैसे ही बनी धीरे-धीरे वो अपने रंग में आ गया।

एक दिन कासिफ ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया तो छात्रा सांवली के करीब ही विस्तार में उससे मिलने गई। उस बार विश्वास जमाने के लिए उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। कुछ दिनों के बाद आरोपी ने एक बार फिर से उसे मिलने के लिए बुलाया। बाद में वो उसे अपनी कार से बड़ौदा ले गया और वहां एक विस्तार में सार्वजनिक स्थान पर एक साथ एक बेंच पर बैठे। कुछ देर बातें करने के बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका रेप करने के बाद उसे वापस सावली छोड़ दिया।

इसे भी पढ़ें: समंदर में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन, समुद्री डाकुओं को सिखाया कड़ा सबक, 35 का सरेंडर, INS कोलकाता-सुभद्रा का जयघोष 

इधर काफी देर तक बेटी घर के बाहर रही तो माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। स्कूल में पता किया तो पता चला कि वो वहां भी नहीं गई थी। हालांकि, कुछ देर के बाद वो खुद ही घर पहुंच गई। उसने अपने माता-पिता को सारी हकीकत बताई, बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। लेकिन कासिफ मोहंमद समीम रंगरेज फरार हो चुका था। बडौदा पुलिस ने यूपी के कासिफ को मुंबई से दबोच लिया और उसे ज्युडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

इसी केस की पोक्सो कोर्ट मे सुनवाई होने पर कोर्ट ने कासिफ रंगरेज को 20 साल की सख्त कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

Topics: पोक्सो कोर्टlove jihadPOCSO Courtलव जिहादRapeगुजरातGujaratरेपहिन्दू लड़की के साथ लव जिहादLove jihad with hindu girlWhat is POCSO Actपोक्सो एक्ट क्या है
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