उत्तराखंड : कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद कानूनी प्रावधानों को लेकर मंथन शुरू
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उत्तराखंड : कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद कानूनी प्रावधानों को लेकर मंथन शुरू

'हम समान नागरिक संहिता कानून को आम व्यक्तियों के लिए बोझ नहीं, बल्कि फ्रेंडली बनाना चाहते हैं'

by दिनेश मानसेरा
Feb 24, 2024, 08:24 pm IST
in उत्तराखंड
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देहरादून। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड बिल को विधानसभा ने पारित कर दिया है, अब ये  राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया है उसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन इसे राज्य में लागू किस तरह से किया जाएगा, कानूनी प्रावधान कैसे होंगे, ऐसे विषयों को लेकर सरकार द्वारा गठित समिति की पहली बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता बिल का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी के सदस्य, पूर्व आईएएस और चीफ सेक्रेटरी रहे शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सहित प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।

शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि हम समान नागरिक संहिता कानून को आम व्यक्तियों के लिए बोझ नहीं, बल्कि फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून कैसे लागू होगा? इसका फॉर्मेट कैसा होगा? माना कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, ऐसे में पंजीकरण कराने वालों को कौन से दस्तावेज देने होंगे, कैसे देने होंगे? ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम मंथन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने संबंधी आज पहली बैठक थी आगे भी ऐसी बैठके जारी रहेंगी। बैठक में  समिति सदस्य डॉ सुरेखा डंगवाल एडीजी अमित सिन्हा, अपर गृह सचिव रिदिम अग्रवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

Topics: uttarakhand newsउत्तराखंड समाचारकॉमन सिविल कोडउत्तराखंड में कॉमन सिविल कोडCommon Civil CodeCommon Civil Code in Uttarakhand
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