नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राऊत के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। संजय राउत ने 11 दिसंबर को ‘सामना’ में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखा था। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के यवतमाल जिला संयोजक नितीन भुतडा ने उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में सोमवार को देर रात यह मामला दर्ज करवाया है।
नितीन भूतड़ा ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि संजय राऊत ने शिवसेना के मुखपत्र में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने संबंधी लेख लिखा है। इस लेख से समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। संजय राऊत के लेख से समाज के बीच दरार पैदा हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने यवतमाल जिले के उमरखेड़ पुलिस में संजय राऊत के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया है।
उन्होंने कहा कि संजय राउत हमेशा जानबूझकर इसी तरह का लेख लिखते रहते हैं, इसलिए उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला दर्ज कराते समय भाजपा जिला सचिव महेश कालेश्वरकर, अतुल खंडारे, पवन मेंढे, प्रतीक रुडे, प्रदीप शेरे, विक्की जोशी आदि उपस्थित थे।
क्या है आरोप?
पुलिस ने बताया कि सोमवार को यवतमाल के उमरखेड़ थाने में संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 (ए) (देशद्रोह), 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच करेंगे। राजद्रोह पर कानून, जो ‘सरकार के प्रति असंतोष’ पैदा करने के लिए आईपीसी की धारा 124 ए के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। आजादी से पूरे 57 साल पहले और आईपीसी अस्तित्व में आने के लगभग 30 साल बाद, 1890 में इसे दंड संहिता में लाया गया था।
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