प्रयागराज। इलाहाबाद जनपद न्यायालय ने बाहुबली विजय मिश्रा को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2009 में विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज जनपद के फूलपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने विजय मिश्र को सजा सुनाई।
प्रयागराज जनपद के फूलपुर थाने में विजय मिश्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। एफआइआर में आरोप था कि वर्ष 2009 में एक चुनावी सभा के दौरान सरकारी गनर के शस्त्र से विजय मिश्र ने फायर किया था।
डिस्ट्रिक्ट गवर्मेंट काउंसिल (डीजीसी) गुलाब चंद्र अग्रहरि के अनुसार, वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। 11 अप्रैल 2009 को एक चुनावी सभा मे अचानक गोली चलने की घटना हुई। इस घटना में सिपाही संजय मौर्य एवं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। घटना के बाद सिपाही जनमेजय कुशवाहा की तहरीर पर एफआइआर दर्ज की गई थी। विजय मिश्र एवं सिपाही संजय मौर्य को अभियुक्त बनाया गया था। न्यायालय ने विजय मिश्र को पांच वर्ष कारावास एवं संजय मौर्य पर जुर्माना लगाया है।

















