नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। नूपुर शर्मा ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। अबू सोहैल ने सर्वोच्च न्यायालय के वकील चांद कुरैशी के जरिए यह याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह आसान लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम याचिका वापस लेने का सुझाव देते हैं।
इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा था कि भविष्य में अगर नूपुर के बयान (पैगम्बर मोहम्मद) को लेकर कोई अन्य एफआईआर दर्ज होती है, तो भी नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई करवाई नहीं होगी। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका के माध्यम से अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी।
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