दिब्य कमल बोरदोलोई
मेघालय के पूर्व पुलिस अधिकारी नूरुल इस्लाम को 2013 में दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के जुर्म में शिलांग की पॉक्सो अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले के एक पुलिस स्टेशन में नूरुल ने दोनों बहनों से दुष्कर्म किया था। नूरुल इस्लाम उस समय अमपाटी थाने का प्रभारी अधिकारी था।
नूरुल ने 13 मार्च 2013 को अमपाटी थाने में 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और 14 मार्च को दूसरी बार फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी साल 31 मार्च को उसने उसकी 17 वर्षीय बड़ी बहन के साथ बंदूक के बल पर बलात्कार किया। पीड़िताओं के पिता ने नूरुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी लड़कियों के पिता ने उल्लेख किया कि नूरुल ने दोनों को मारने और उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।
शिलांग पॉक्सो कोर्ट ने पिछले हफ्ते नूरुल को दोषी ठहराया था। जघन्य अपराध के दोषी पाए जाने पर अदालत ने सोमवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़िताओं को किया जाएगा।
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