दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत के समक्ष सुनवाई के दौरान मोहम्मद सलीम की ओर से वकील मुजीबुर रहमान ने दलीलें रखी जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने दलीलें रखी।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगे की सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी। दंगे के दौरान काफी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और जरूरी सेवाओं को बाधा पहुंचाई गई थी। पेट्रोल बम, लाठियां, पत्थर का उपयोग किया गया था। दंगे के दौरान कम से कम 53 लोग मारे गए थे।
दिल्ली हिंसा के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े मामले में अब तक पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है। इशरत जहां के अलावा जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है उनमें आसिफ इकबाल तान्हा, सफूरा जरगर, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।
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