आधार कार्ड आज के समय में हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल करने तक, जगह-जगह आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार कार्ड में दर्ज नाम और दूसरी जानकारियां सही होना बहुत जरूरी है। कई बार नाम गलत होने, शादी के बाद सरनेम बदलने या दस्तावेजों में नाम अलग होने की वजह से आधार में बदलाव कराना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार में नाम बदलने की भी एक तय सीमा है?
आधार में कितनी बार बदल सकते हैं नाम
UIDAI के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम सामान्य प्रक्रिया के तहत अधिकतम दो बार अपडेट कराया जा सकता है। इसलिए नाम में बदलाव कराने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। अगर आपने पहले ही दो बार आधार में अपना नाम अपडेट करा लिया है, तो तीसरी बार सामान्य तरीके से नाम बदलना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको Exception Update प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर नाम बदलने की दो बार वाली सीमा पूरी हो चुकी है, तो भी कुछ खास परिस्थितियों में नाम अपडेट कराने का रास्ता मौजूद है। इसके लिए आवेदक को सही कारण बताना होगा और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां नाम अपडेट कराने के लिए आवेदन करना होगा और सही नाम से जुड़े वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर सामान्य सिस्टम में नाम अपडेट की अनुमति नहीं मिलती है, तो मामले को Exception Update के लिए आगे भेजा जा सकता है। इसके बाद UIDAI उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर मामले पर विचार करता है।
अगर आपको नाम अपडेट कराने में परेशानी आ रही है, तो UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपसे आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN), मोबाइल नंबर, नाम बदलने का कारण और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा सकती है। इसलिए आधार में नाम बदलने से पहले नए नाम की स्पेलिंग और सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। एक छोटी सी गलती के कारण आगे दोबारा बदलाव कराने में परेशानी हो सकती है।















