
EPFO
आज के समय में लगभग हर नौकरी करने वाले व्यक्ति का PF (प्रॉविडेंट फंड) अकाउंट होता है। नौकरी बदलने, नौकरी छोड़ने या किसी जरूरी जरूरत के समय लोग अपने PF का पैसा निकालने के लिए क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद हर किसी को उम्मीद रहती है कि पैसा जल्दी से जल्दी बैंक खाते में आ जाए। लेकिन कई बार कई दिन बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं आता। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि देरी की वजह क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है।
सबसे पहले आपको अपना PF क्लेम स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि आपका क्लेम अभी प्रोसेस में है, पास हो गया है या किसी कारण से रुक गया है। कई बार क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके बाद अपने आवेदन की जानकारी ध्यान से जांचें। अगर नाम, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या किसी अन्य जानकारी में गलती है, तो क्लेम में देरी हो सकती है। साथ ही यह भी देखें कि आपका आधार, PAN और बैंक KYC पूरी तरह अपडेट है या नहीं। अधूरी KYC भी क्लेम रुकने का एक बड़ा कारण बन सकती है।ध्यान रखें कि सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए गए हों। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है या उसमें कोई कमी है, तो EPFO क्लेम को रोक सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेज एक बार जरूर जांच लें।
अगर सब कुछ सही होने के बावजूद काफी समय बीत गया है और पैसा नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए EPFiGMS पोर्टल पर जाकर Register Grievance का विकल्प चुनें। इसके बाद UAN नंबर दर्ज करें, OTP से सत्यापन करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत सबमिट होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभालकर रखें, क्योंकि इसी से आप अपनी शिकायत की स्थिति देख पाएंगे। अगर आप सही जानकारी भरते हैं और समय-समय पर अपने क्लेम की स्थिति जांचते रहते हैं, तो PF का पैसा मिलने में आने वाली ज्यादातर परेशानियों से बच सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत करना सबसे आसान तरीका है।