
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर से अलग पास में ही नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) बिना अनुमति के भोजशाला में कोई छेड़छाड़ या आंतरिक बदलाव नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगा और इस बीच, अंतरिम उपाय के तौर पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स के पास एक अलग खुली जगह दी जा सकती है।न्यायालय ने यह भी कहा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है और हर शब्द को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी।
आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।