बकरीद के मौके पर हर साल देखा जाता है कि हिन्दुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने औऱ उन्हें उकसाने के मकसद से कुछ असामाजिक तत्व गौवंश समेत अन्य जानवरों को काटते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मौके पर पशु कुर्बानी और संबंधित नियमों को लेकर साफ निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह बंद रहेगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी।
प्रतिबंधित जानवरों की लिस्ट
कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों गाय, बछड़ा, ऊंट और गौवंश के अन्य जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इनकी कुर्बानी करने या हत्या करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पशु कल्याण कानूनों के तहत पूरी तरह गैरकानूनी है।
सार्वजनिक जगहों पर पूरी रोक
सबसे अहम बात ये है कि इस बार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सड़कों, गलियों, चौराहों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं हो सकेगी। कुर्बानी केवल तय किए गए वैध स्थानों पर ही की जा सकती है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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अवैध खरीद-बिक्री पर भी पाबंदी
दिल्ली की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक इलाकों में जानवरों की अवैध खरीद-फरोख्त पर भी पूरी रोक रहेगी। बकरीद के समय जानवरों को ले जाने, बेचने या खरीदने की कोशिश करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सफाई और अन्य नियम
कुर्बानी के बाद नालियों, सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कचरा, खून या बचा हुआ माल फेंकने पर भी सख्ती बरती जाएगी। सीवर में खून या कचरा बहाने की मनाही रहेगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी के बाद सफाई का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि अवैध पशु परिवहन, क्रूरता या गैरकानूनी कुर्बानी के मामलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

















