पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका: तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगी रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?
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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका: तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगी रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि खेड़ा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान दिए थे कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की।

Written byMahak SinghMahak Singh
Apr 15, 2026, 03:19 pm IST
in भारत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े एक अहम मामले में अहम फैसला सुनाया। इस मामले में असम पुलिस ने मानहानि, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के गंभीर आरोप लगाए थे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि खेड़ा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान दिए थे कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की।

गिरफ्तारी के डर से, पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उन्हें असम जाने और वहां की एक कोर्ट में रेगुलर बेल लेने के लिए एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी। हालांकि, असम सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ​​सरकार ने तर्क दिया कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिका दायर करने में गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था और यह “फोरम शॉपिंग” का मामला था, यानी अपनी सुविधा के हिसाब से कोर्ट चुनने की कोशिश।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में कई कानूनी सवाल हैं जिन पर डिटेल में सुनवाई की ज़रूरत है। आखिर में, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और सभी पार्टियों से तीन हफ़्ते में जवाब मांगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि अगर पवन खेड़ा असम कोर्ट में ज़मानत मांगते हैं, तो इस रोक से उस प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए पेंडिंग है, और आखिरी फैसला बाद में किया जाएगा।

Topics: Supreme CourtHimanta Biswa Sarmapawan kheraTelangana High CourtTransit Anticipatory BailAssam Police FIR
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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